"डोनाल्ड ट्रंप पर कानूनी वार: कोर्ट ने कहा टैरीफ अवैध, लेकिन आदेश अब भी कायम"
अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति को बड़ा झटका देते हुए ज्यादातर टैरीफ को अवैध करार दिया है। वाशिंगटन से मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक अधिकारों से अधिक कदम उठाए हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक अपील पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, टैरीफ फिलहाल लागू रहेंगे।
टैरीफ विवाद का पृष्ठभूमि
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में भारत समेत कई देशों पर भारी-भरकम आयात शुल्क (टैरीफ) लगा दिए थे। उनका कहना था कि यह कदम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। खासतौर पर स्टील, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में टैरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गहरा असर डाला था।
अदालत का निर्णय
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ने टैरीफ लगाते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और अपने अधिकारों से अधिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने माना कि इन टैरीफ से न केवल वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ा।
ट्रंप की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
> “ये टैरीफ अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी हैं। अदालत का फैसला निराशाजनक है, लेकिन हम इसे चुनौती देंगे।”
ट्रंप ने आरोप लगाया कि अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका की स्थिति को कमजोर करने वाला निर्णय दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय असर
इस फैसले का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ सकता है। भारतीय निर्यातकों ने उम्मीद जताई है कि टैरीफ में ढील मिलने पर अमेरिकी बाजार में व्यापार बढ़ सकता है। वहीं यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।
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